पुराने सोने के आभूषणों को बेचने पर लग सकता है इतने फीसदी जीएसटी, कम हो जाएगा मुनाफा

 

अब पुराने सोने या गोल्ड ज्वैलरी को बेचने पर भी 3 प्रतिशत का वस्तु एवं सेवा टैक्स (GST) चुकाना हो सकता है. जीएसटी की अगली कौंसिल में इसका निर्णय लिया जा सकता है. केरल के फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस इसाक ने यह सूचना दी है. इसका अर्थ यह है कि लोगों को पुरानी ज्वैलरी सेल करने पर मुनाफा पहले से कम हो जाएगा.

मंत्री थॉमस इसाक ने इस बारें में बताया है कि हाल ही में प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के एक गुट (जीओएम) में पुराने सोने और आभूषणों की सेल पर 3 प्रतिशत का वस्तु एवं सेवा टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर करीब सहमति बन गई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस गुट में केरल, बिहार, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद हैं. इस मंत्री गुट का गठन सोने और बहुमूल्य रत्नों के परिवहन के लिए ई-वे बिल के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए कर लिया गया था. मंत्री गुट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम होने वाली हैं.

इसाक ने इस बारें में बताया है की, 'यह तय किया गया है कि पुराने सोने की सेल पर तीन प्रतिशत का जीएसटी आरसीएम (रिवर्स चार्ज मेकैनिज्म) के द्वारा लगाया जाने वाला है. अब कमेटी के अफसर इसके तौर-तरीकों पर सोच विचार करेंगे.' यानी नई योजना लागू होने के बाद अगर कोई  ज्वैलर पुराने आभूषण आपसे खरीदता है तो वह रिवर्स शुल्क के रूप में 3 प्रतिशत जीएसटी आपसे वसूल करने वाला हैं. आप 1 लाख रुपये की पुराने आभूषण बेचते हैं तो जीएसटी के रूप में तीन हजार रुपये काट लिए जाएंगे.

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