लॉकडाउन के बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में डोमिसाइल प्रमाणपत्र बनवाने के लिए राज्य सरकार ने नियम अधिसूचित कर दिए हैं. इन नियमों के अनुसार ही किसी को डोमिसाइल प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा. इसमें बड़ी बात यह है कि आवेदन के बाद संबंधित अधिकारी को महज 15 दिन में डोमिसाइल प्रमाणपत्र बनाकर देना होगा. आवेदन नामंजूर भी होता है तो भी इसकी जानकारी इन्हीं 15 दिन के भीतर देनी होगी. VIDEO: जब अस्पताल पहुंची बेल्जियम की पीएम तो स्वास्थ्यकर्मियों ने किया यह काम आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जम्मू- कश्मीर में किसी भी श्रेणी की नौकरियों में आवेदन करने के लिए डोमिसाइल प्रमाणपत्र जरूरी होंगे. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 और जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस (डिसेंट्रललाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट) एक्ट 2010 के तहत जम्मू कश्मीर सरकार ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स- 2020 को जारी कर दिया है. सूचना विभाग के प्रमुख सचिव और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने इस संदर्भ में पत्रकार वार्ता की. अमेरिका में घटा मौत का आंकड़ा, जानें इन दो देशों का क्या है हाल अपने बयान में उन्होंने बताया कि सरकार ने डोमिसाइल प्रमाणपत्र जारी करने के नियम अधिसूचित किए हैं. नियम सरल और पारदर्शी हैं. समय भी निर्धारित किया गया है. एपीलेट अथॉरिटी के पास अपील की जा सकेगी. बनाने का तरीका सरल है. ऑनलाइन की व्यवस्था भी की जा रही है. तय अवधि में प्रमाणत्र जारी न करने पर अधिकारियों के वेतन से पचास हजार रुपये काटने का जुर्माना भी रखा गया है.31 अक्टूबर 2019 से पहले बने स्थायी निवास प्रमाणपत्र आएंगे बड़े कामरोहित कंसल ने कहा कि डोमिसाइल प्रमाणपत्र का पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजियों, सफाई कर्मचारियों, विस्थापित को फायदा होगा. भारत समेत कई दशों ने WHO से की कोविड-19 के खिलाफ अपनी भूमिका निभाने की मांग ब्राज़ील में कोरोना वायरस का टूटा कहर, हर दिन बढ़ रहे नए मामले कोरोना के एंटीडोट को लेकर आई बड़ी खबर, इस तरीके से रोका जा सकता है वायरस