INDIA गठबंधन के 'नाम' पर चुनाव आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमा किया अपना जवाब

नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने 26 विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा INDIA उपनाम के इस्तेमाल के खिलाफ एक याचिका के जवाब में दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसके पास राजनीतिक गठबंधनों को विनियमित करने का अधिकार नहीं है। ECI ने कहा कि जबकि उसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29ए के तहत व्यक्तियों के संघों या निकायों को राजनीतिक दलों के रूप में पंजीकृत करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन, राजनीतिक गठबंधनों को अधिनियम या संविधान के तहत विनियमित संस्थाओं के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

यह बयान गिरीश भारद्वाज नाम के एक व्यवसायी द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में दिया गया था। अपनी याचिका में, भारद्वाज ने तर्क दिया कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय प्रतीक का एक अनिवार्य हिस्सा, INDIA का उपयोग प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 का उल्लंघन है। उन्होंने चिंता जताई कि इससे 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से अनुचित हिंसा हो सकती है और देश की कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

हालाँकि, ECI ने स्पष्ट किया कि उसकी प्रतिक्रिया को विपक्षी गठबंधन द्वारा संक्षिप्त नाम 'INDIA' के उपयोग की वैधता पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इसने कहा कि इसकी भूमिका राजनीतिक दलों के पंजीकरण तक ही सीमित है और राजनीतिक गठजोड़ को विनियमित करने तक इसका विस्तार नहीं है।

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