ई-कॉमर्स कंपनियों पर हाई कोर्ट का सख्त रुख, कहा नकली सामान बेचने पर होगी कार्यवाही

नई दिल्ली: ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली सामान की बिक्री पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनकी वेबसाइट पर जो सामान उपलब्ध हैं, वह नकली न हो. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि अगर विक्रेता कंपनी विदेश में है और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मालिक नकली उत्पादों की जांच के लिए कोई कदम नहीं उठाता तो फिर ट्रेड मार्क मालिक पर इसकी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, उसपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

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दरअसल, महिलाओं के लिए एक लग्जरी फुटवियर ब्रांड की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को उक्त आदेश दिए है. याचिकाकर्ता कंपनी ने आरोप लगाया है कि भारत की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पर उनके ब्रांड का नकली सामान बेचा जा रहा है.

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उच्च न्यायालय ने वेबसाइट को नोटिस जारी कर अब तक बेचे गए सामानों की जानकारी देने को कहा है. वेबसाइट को यह आदेश भी दिया गया कि याची की कंपनी के उत्पादों की फोटो व अन्य सामग्री तुरंत वेबसाइट से हटाया जाए. पीठ ने कहा अगर विक्रेता भारत का नहीं है तो फिर उक्त कंपनी के साथ ई-कॉमर्स वेबसाइट मालिक एक अनुबंध करे और बिक्री हेतु नियम बनाए. 

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