लॉकडाउन-4 की निगरानी कर रहा गृह मंत्रालय, नियमों को लेकर जारी किए नए दिशा-निर्देश

कोरोना संकट से निपटने के लिए गृह मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर लॉकडाउन-4 के क्रियान्वयन की निगरानी कर रहा है. 31 मई तक जारी लॉकडाउन के इस चरण में सीमित सार्वजिनक कायों को ही प्रतिबंधित रखा गया है. उधर, सरकार ने जल्द ही अखिल भारतीय स्तर पर कामगारों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू करने का फैसला किया है.

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अपने बयान में गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्‍य सलिला श्रीवास्‍तव ने कहा कि लोगों के हित में लॉकडाउन का 31 मई तक के लिए विस्तार किया गया है. इसके लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं और सिर्फ सीमित संख्या में कार्यों पर प्रतिबंधित रखा गया है. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ सीमित सेवाओं की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें निर्देश जारी कर चुकी हैं. सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के अनुरूप रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर व कंटेनमेंट जोन का निर्धारण कर रही है.

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इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने बताया, 'मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के दफ्तर के लिए शॉर्ट कोड 14445 का आवंटन किया गया है. यह राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर होगा. इस पर प्रवासी कामगारों की शिकायतें तो दर्ज होंगी ही, आपदा में फंसे कामगारों को मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी. यह हेल्पलाइन नंबर दिल्ली से नियंत्रित होगा और समस्त क्षेत्रीय नियंत्रण केंद्रों से जुड़ा होगा. सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए इस नंबर पर सेवा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.'

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