बाटला हाउस एनकाउंटर: आतंकी आरिज खान दोषी करार, सजा पर फैसला 15 मार्च को

नई दिल्ली: बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी पाया है। उसकी सजा पर फैसला 15 मार्च को दिया जाएगा। आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने 2018 में अरेस्ट किया था। कोर्ट ने आरिज खान को आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 के तहत दोषी ठहराया है। 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद से ही आरिज फरार चल रहा था और 2018 में नेपाल से अरेस्ट किया गया था।

आतंकी आरिज खान को बाटला हाउस एनकाउंटर में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर मोहन शर्मा के क़त्ल के लिए दोषी ठहराया गया है। वहीं पुलिसकर्मी बलवंत सिंह-राजवीर को जान से मारने के प्रयास भी आरिज ने की थी। कोर्ट आरिज को दोषी करार देते हुए जांच अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो आरिज के परिवार की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी लेकर कोर्ट को बताएं। इसी के बाद अदालत यह तय करेगी कि उसके परिवार से कितनी राशि वसूल की जा सकती है।

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरिज खान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है। आरिज़ खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में अरेस्ट किया। इसके पकड़े जाने से इंडियन मुजाहिदीन को दोबारा खड़ा करने के मंसूबे ध्वस्त हो गए थे।

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