दिल्ली हिंसा पर भड़की हाई कोर्ट, कहा- राजधानी में एक और 1984 नहीं होने देंगे

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा मामले में उच्च न्यायालय में फिर से सुनवाई आरंभ हो गई है. उच्च न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली में दूसरे '1984' नहीं होने देंगे. 1984 में सिख दंगा हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे. इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं का वीडियो देखा गया.

दिल्ली हिंसा पर उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी पर केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया है कि DCP गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, एक हेड कांस्टेबल की मौत भी हो चुकी है. पुलिस अफसर के सिर में चोट लगी है और वह वेंटिलेटर पर है. इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि जल्द से जल्द संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों को क्षेत्र का दौरा करना चाहिए. आपको आश्वस्त होना चाहिए कि आप कहीं भी रहें आप सुरक्षित रहेंगे. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से दंगा पीड़ितों को मुआवजा सुनिश्चित करने को भी कहा है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि हम अभी भी 1984 के पीड़ितों के मुआवजे के मामलों से निपट रहे हैं, ऐसा दोबारा नहीं किया जाना चाहिए. नौकरशाही में जाने के बजाय लोगों की सहायता होनी चाहिए. इस माहौल में यह काफी नाजुक काम है,  किन्तु अब संवाद को विनम्रता के साथ बनाये रखा जाना चाहिए.

सोने-चांदी के भाव में आई भारी गिरावट, जानिए क्या है वजह

गहलोत सरकार का दावा, 2024-25 तक विशाल सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा राजस्थान

अब बेहद सस्ते में लीजिए हवाई सफर का आनंद, मात्र 957 रुपए में मिल रहा टिकट

Related News