उन्नाव दुष्कर्म केस: कुलदीप सेंगर ने सजा को दी चुनौती, HC ने CBI से माँगा जवाब

लखनऊ: उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में सजायाफ्ता पूर्व MLA कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की गई. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अब इस मामले में CBI को नोटिस भेजकर जवाब देने के लिए कहा है.  कुलदीप सेंगर की तरफ से ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. 

उल्लेखनीय है कि इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर सहित कुल सात दोषियों को दस-दस साल की जेल हुई थी. इसके अलावा कोर्ट ने दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. दिल्ली उच्च न्यायालय में अब इस मामले की सुनवाई दस नवंबर को होने वाली है. बता दें कि उन्नाव दुष्कर्म मामले में नाम आने के बाद 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा से कुलदीप सेंगर की सदस्यता निरस्त हो गई थी. 2018 के अप्रैल माह में पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी.  जिसके बाद इसी साल मार्च में कोर्ट ने कुलदीप सेंगर, उसके भाई और पांच अन्य को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. 

आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही इस मामले की जांच कर रही CBI ने बड़ी कार्रवाई की थी।  CBI ने इस केस में जिले के तत्कालीन बड़े अफसरों को दोषी माना था. CBI ने IAS अदिति सिंह, IPS पुष्पांजलि सिंह और नेहा पांडेय को मामले में लापरवाही करने का दोषी माना था, साथ ही विभागीय कार्यवाही करने की अनुशंसा की थी.

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