एयरसेल-मैक्सिस मामला: चिदंबरम की मुश्किलें फिर बढ़ीं, कोर्ट ने CBI और ED को दिया ये आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस मामले में नए सिरे से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 6 सितंबर को इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। आज इस मामले में सुनवाई होनी है।

दिल्ली की एक कोर्ट ने 6 सितंबर को पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम से सम्बंधित एयरसेल-मैक्सिस मामले में सुनवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई और ईडी बार-बार स्थगन की मांग रहे थे। विशेष न्यायमूर्ति ओ पी सैनी ने बगैर कोई तारीख बताए सुनवाई स्थगित करते हुए कहा था कि जब भी जांच पूरी हो जाए तो अभियोजन पक्ष न्यायालय का रुख कर सकता है।

कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस सौदे के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल किए गए मनी लांड्रिंग के मामले के साथ ही सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में चिदंबरम और उनके बेटे को अग्रिम जमानत प्रदान की थी। मामले में चार्ज शीट का संज्ञान लेने पर जिरह के लिए इसे सूचीबद्ध किया गया था। आपको बता दें कि सीबीआई और ईडी इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि 2006 में जब पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे तब उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को एयरसेल-मैक्सिस सौदे के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की स्वीकृति कैसे मिली। 

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