अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को कोर्ट का समन, आय से अधिक संपत्ति का मामला

लखनऊ: एक विशेष PMLA कोर्ट  ने उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति को कथित तौर पर आमदनी से अधिक संपत्ति रखने से संबंधित मनी लॉन्डरिंग केस में सुनवाई के लिए समन जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह अपराध से अर्जित आय से बनाई गई संपत्ति के 'आखिरी लाभार्थी' हैं।

धनशोधन निवारण कानून (PMLA) संबंधी विशेष अदालत के जस्टिस सर्वेश कुमार ने सोमवार को जारी एक आदेश में प्रजापति को चार अक्टूबर को हाजिर होने के लिए कहा।  प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जोनल कार्यालय ने अप्रैल में प्रजापति और अन्य के खिलाफ PMLA की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। एजेंसी आय से अधिक संपत्ति के आरोप से संबंधित एक मामले में धनशोधन संबंधी जांच कर रही है। प्रजापति तत्कालीन अखिलेश यादव नीत समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार में खनन मंत्री थे।

कोर्ट ने कहा कि, "आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं कि उन्होंने आमदनी के ज्ञात और कानूनी स्रोतों से 2,98,25,511 रुपये ज्यादा खर्च किए हैं, जब वह लोक सेवक के रूप में कार्य कर रहे थे।'' इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि उनके द्वारा बेनामी संपत्ति अर्जित करने के प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं। उनके परिवार के सदस्यों और विभिन्न कंपनियों के बैंक एकाउंट्स में उनके कहने पर पैसे जमा कराए गए थे। इन कंपनियों में वह निदेशक थे।

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