अदालत का महिला आयोग को आदेश, उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को जल्द दिलवाया जाए घर

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता और उसके परिवार को दिल्ली में कोई भी अपना घर किराए पर नहीं दे रहा है, जिसके चलते कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग को उन्नाव रेप पीड़िता को निवास प्रदान करने का आदेश दिया है. अदालत ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा को उन्नाव की लड़की के पुनर्वास के लिए बंदोबस्त करने के भी निर्देश दिए हैं.

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने कहा कि, 'हम माननीय अदालत द्वारा पीड़ितों के आवास और उनके पुनर्वास के लिए  दिशा-निर्देश देने के लिए कोर्ट को धन्यवाद देते हैं. हम उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिवार के लिए आवास का इंतज़ाम करने के लिए अपनी टीम को लगा देंगे. आयोग पीड़िता की रुचि के मुताबिक, उसके पुनर्वास के लिए भी काम करना शुरू कर देगा. वह एक बहादुर लड़की है और आयोग उसकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेगा.'

आपको बता दें कि, बीते शनिवार को पीड़िता के वकील ने बताया था कि उन्होंने दिल्ली में पीड़िता और उसके परिवार के पुनर्वास लिए कुछ घर देखे थे, किन्तु उनमें से कोई भी उन्हें अपना घर किराए पर देने के लिए तैयार नहीं है. इस पर अदालत ने DCW को दिल्ली में पीड़िता के परिवार के रहने के लिए घर और परिवार के बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं.

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