नई दिल्‍ली: केंद्र की मोदी सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के सस्‍ते उपचार को लेकर बड़ा फैसला किया है. इसके अनुसार, केंद्र सरकार की स्‍वास्‍थ्‍य योजना (CGHS) के तहत पैनल में शामिल किए गए अस्‍पताल (Empanelled Private Hospitals) योजना के लाभार्थियों से कोरोना वायरस के उपचार के लिए राज्‍य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार शुल्‍क वसूल कर सकेंगे. CGHS निदेशक की तरफ से जारी ऑफिस मेमोरैंडम में कहा गया है कि पैनल में शामिल निजी अप्स्‍पताल योजना के लाभार्थियों से राज्‍य सरकारों की तरफ से निर्धारित किए गए कोविड-19 ट्रीटमेंट पैकेज रेट्स के हिसाब से ही शुल्‍क वसूल सकते हैं. CGHS निदेशक की तरफ से साफ़ किया गया है कि यदि संबंधित राज्‍य सरकार ने पैकेज रेट निर्धारित नहीं किए हैं तो निजी अस्‍पताल कोविड-19 के उपचार के लिए दिल्‍ली सरकार द्वारा तय दरों के अनुसार शुल्‍क लेंगे. फिर संबंधित राज्‍य सरकार की तरफ से पैकेज रेट निर्धारित किए जाने के बाद शुल्‍क में संशोधन करेंगे. आपको बता दें कि बीते महीने दिल्‍ली सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए तय कर दिया था कि कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड बेड के लिए राजधानी के सभी प्राइवेट अस्‍पताल रोज़ाना 8,000 से 10,000 रुपये तक शुल्‍क ले सकते हैं. वहीं, वेंटिलेर वाले आईसीयू बेड के लिए 15,000 से 18,000 रुपये प्रतिदिन का शुल्क निर्धारित किया गया था. रिचर्ड वर्मा ने दिया बयान, भारत सहित पड़ोसियों के साथ चीन का व्यवहार उकसाने वाला पीएम मोदी से चर्चा के बाद Google का बड़ा ऐलान, भारत में करेगा 75,000 करोड़ का निवेश बेरोज़गारों के लिए बड़ी ख़ुशख़बरी, 40 हज़ार फ्रेशर्स को नौकरी देगी ये दिग्गज कंपनी