हेराल्ड हाउस खाली करने को राजी नहीं कांग्रेस, हाईकोर्ट के फैसले को डिवीज़न बेंच में दी चुनौती

नई दिल्ली: एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने दिल्ली के आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने के दिल्ली उच्च न्यायलय के सिंगल बेंच के निर्णय को डिवीजन बेंच में चुनौती दी है. गत 21 दिसम्बर को दिल्ली उच्च न्यायलय की सिंगल बेंच ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को दो हफ्ते के अंदर हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया था.

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उल्लेखनीय है कि इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने कांग्रेस को 30 अक्टूबर को हेराल्ड हाउस खाली करने के लिए 15 नवम्बर तक कि मोहलत दी थी. एजेएल ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को चुनौती देते हुए उच्च न्यायलय की सिंगल बेंच के सामने याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार का ये निर्णय राजनीति से प्रेरित है.

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एजेएल ने अदालत में कहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नेहरूवादी नीतियों की खिलाफत की वजह से ये निर्णय लिया गया है. लेकिन दिल्ली उच्च न्यायलय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए कांग्रेस को दो हफ्ते के भीतर हेराल्ड हाउस खाली करने के निर्देश दिए थे. दिल्ली उच्च न्यायलय के इसी फैसले को एजेएल ने डिवीज़न बेंच के समक्ष रखा है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अदालत में कहा था कि हेराल्ड हाउस में पिछले 15 वर्षों से कोई भी प्रेस संचालित नहीं हो रही है, ऐसे में उसे खाली कराया जाना चाहिए.

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