मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की ओर से एक आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि उन लोगो के खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए जिन्होंने प्राइवेट गाडियो में मास्क (Mask) नही पहना है. बता दें कि अभी तक मुंबई में बगैर मास्क के पकड़े जाने पर 200 रूपए का जुर्माना था. फिलहाल ये आदेश केवल प्राइवेट गाड़ियों में चलने वाले लोगों पर है. किन्तु बस या फिर ट्रेन से चलने पर आपको मास्क लगाना अनिवार्य है. इसके साथ ही दो पहिया वाहनों, तीन पहिया वाहन (आटोरिक्शा) मे भी यात्रा करने के दौरान आपको हर हाल में मास्क लगाना ही होगा. बता दें कि कोरोना महामारी के संकट काल के दौरान बीएमसी ने मास्क ना पहनने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पूरी मुंबई में 1200 मार्शल को तैनात किए थे. BMC के 24 वार्ड़ो में प्रत्येक वार्ड़ में लगभग 50 मार्शल तैनात किए गए थे. औसतन बीएमसी हर दिन 40 से अधिक को बिना मास्क के पकड़ती है और उनपर जुर्माना लगाने का काम करती हैं. BMC ने केवल इस साल 13000 लोगो को बिना मास्क के पकड़ा है और उनसे 27 लाख रूपए जुर्माने के तौर पर वसूल किए हैं. पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो सभी जगह जिला प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने के साथ सरकारी आदेश के तहत प्रकिया का अनुसरण करते हैं. अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के बावजूद सोने की कीमतों में नहीं हुई कम पेट्रोल, डीजल पर रिकॉर्ड शुल्क के साथ इस वित्त वर्ष में 48 टन तक उत्पाद शुल्क में हुई वृद्धि कोचीन इंटल एयरपोर्ट पर सौर ऊर्जा संयंत्र हुआ शुरू