मुंबई: 1993 मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड अबू सालेम की पेरोल याचिका को मुंबई हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. अबू सलेम ने याचिका में अपनी शादी के लिए 45 दिन की पेरोल की मांग की थी. इससे पहले भी अबू सलेम ने अदालत के सामने शादी के लिए पेरोल याचिका रखी थी, लेकिन उस समय भी अदालत द्वारा उसे ख़ारिज कर दिया गया था, जिस कारण 5 मई को होने वाली अबू सलेम की शादी नहीं हो पाई थी. किससे करने वाला है शादी मुंबई की तलोजा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा अबू सलेम मुंबई की एक महिला से शादी करना चाहता है. अबू सलेम की होने वाली बीवी कौसर बहार मुंबई के मुम्ब्रा इलाके में रहती है, इन दोनों की शादी 5 मई को होने वाली थी, लेकिन पेरोल न मिल पाने के कारण शादी नहीं हो सकी थी. कौन है कौसर बहार कौसर बहार वही महिला है जिसने 2015 में टाडा कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि वह सलेम से शादी करना चाहती है, इस महिला ने यह भी दावा किया था कि 2014 में उप्र जाने के दौरान उसने सलेम से ट्रेन में ही शादी कर ली थी. आपको बता दें कि इससे पहले अबू सलेम दो शादियां कर चुका है. खबरें और भी:- अलवर : बेकाबू भीड़ ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा पेप्सिको से इंद्रा नूई देंगी इस्तीफा, जानिए कौन होगा नया सीईओ मुजफ्फरपुर रेप कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज