कोरोना पर BMC का सख्त रुख, अब हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई

मुंबई: कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए BMC ने सख्त रुख अख्तयार कर लिया है. कटेंनमेंट जोन की सील बिल्डिंगों में कानून का उल्लंघन करने पर बिल्डिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों को जेल जाना पड़ सकता है. BMC ने सोसाइटी के पदाधिकारियों, अध्यक्षों और सचिवों पर कटेंनमेंट जोन में नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी है. यदि कोई निवासी अनिवार्य शासनादेश अवधि का उल्लंघन करता है तो सोसाइटी प्रबंधन के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज हो सकता है. 

वहीं यदि कोई मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है तो इस धारा का उल्लंघन करने पर एक महीने की जेल की सजा या 200 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. मुंबई के माटुंगा, सायन, दादर और वडाला में नया नियम लागू किया जा चुका है. बीएमसी का कहना है कि नियमों का अनुपालन हाउसिंग सोसाइटियों पर निर्भर करता है, क्योंकि महामारी के दौरान पुलिस पूरे शहर को चौबीसों घंटे नज़र नहीं रख सकती है.

मुंबई के कई इलाकों में हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी को इस सम्बन्ध में नोटिस जारी कर दिया गया है. जिसमें कहा गया है कि आप अपने समाज के सभी सदस्यों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और सरकारी निर्देशों का पालन और सूचित करने के लिए निर्देश दें.

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