बिहार में शराबबंदी के कानूनों में बड़े परिवर्तन !

पटना: शराबबंदी के अब सरकार ढिलाई बरतने जा रही है. 2 साल पहले बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी.अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून में बदलाव करने जा रहे है जो पहली बार होगा. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी कानून में संशोधन करने के उत्पाद विभाग के बिल को नितीश कुमार की अध्यक्षता में मंजूरी दे दी गई है. शराबबंदी कानून में संशोधन के लिए बिल आगामी मॉनसून सत्र में पेश होगा. नियमो में सबसे बड़ा चेंज यह है कि अब अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो वह ₹50000 जुर्माना देकर छूट सकता है.

इससे पहले शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 10 साल जेल की सजा होती थी. अगर किसी व्यक्ति के पास से शराब पहली बार बरामद की जाती है तो वह भी ₹50000 जुर्माना देकर बच सकता है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में आरोपी व्यक्ति को 3 महीने जेल काटना होगी. मगर शराबबंदी कानून में बदलाव के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार शराब पीते पकड़ा जाता है या फिर उसके पास से शराब बरामद होती है तो उसे 5 साल की सजा और ₹100000 जुर्माना लगाया जाएगा.

शराबबंदी कानून में पहले इस बात का प्रावधान था कि अगर किसी के घर या गाड़ी से शराब बरामद होती है तो पुलिस घर और गाड़ी दोनों को जब्त कर सकती है, जो अब नहीं होगा. अगर किसी इलाके से बार-बार शराबबंदी कानून का उल्लंघन होता है तो उस इलाके पर सामूहिक जुर्माना लगाया जाना भी पुराने कानून में था जो अब समाप्त कर दिया गया है. हालांकि बिल को अमलीजामा पहनाया जाना बाकि है. 

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