कोरोना: अब मनमाना चार्ज वसूल नहीं कर पाएंगे अस्पताल, बिहार सरकार ने तय किए शुल्क

पटना: अस्पतालों द्वारा कोरोना मरीजों से अतिरिक्त पैसे वसूलने की कई शिकायतें मिलने के बाद बिहार सरकार ने तमाम जिलों में कोविड मरीजों के लिए अस्पतालों के शुल्क फिक्स कर दिए हैं. राज्य स्वास्थ्य विभाग ने पटना को ए ग्रेड जिला और भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, पूर्णिया को बी ग्रेड जिले के रूप में वर्गीकृत किया है और बाकी जिलों को सी ग्रेड के तहत वर्गीकृत किया गया है.

पटना के अस्पताल आइसोलेशन बेड के लिए 10,000 रुपये, बगैर वेंटिलेटर के ICU के लिए 15,000 रुपये, वेंटिलेटर वाले ICU के लिए 18,000 रुपये वसूल सकते हैं, जबकि एक PPE किट 2,000 रुपये में मौजूद है. बी ग्रेड जिलों में आइसोलेशन बेड के लिए 8,000 रुपये, बगैर वेंटिलेटर के ICU के लिए 12,000 रुपये और वेंटिलेटर के साथ ICU के लिए 14,400 रुपये चार्ज कर सकते हैं, जबकि सी ग्रेड जिलों में यह शुल्क 6,000 रुपये, 9,000 रुपये और संबंधित सुविधाओं के लिए 10,800 रुपये होगा.

स्वास्थ्य विभाग के बिहार के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने 38 जिलों के सभी डीएम को इसे संबंधित क्षेत्राधिकार में लागू करने का निर्देश दिया था. चार्जेज निर्धारित करने से कोविड मरीजों के लिए बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कई शिकायतें थीं कि प्राइवेट अस्पताल कोरोना संक्रमित मरीजों से प्रति मरीज 3-4 लाख रुपये वसूल रहे हैं.

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