छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ा झटका, पत्रकार रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर लगी रोक

रायपुर: ज़ी न्यूज़ के पत्रकार रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत प्राप्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि रोहित रंजन के खिलाफ जहां-जहां भी FIR दर्ज हुई, उसपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। 

उच्चतम न्यायालय का ये फैसला छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस शासित इस प्रदेश की पुलिस नियमों को ताक पर रखकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची थी। छत्तीसगढ़ पुलिस यूपी पुलिस को बिना सूचना दिए पत्रकार रोहित रंजन को गिरफ्तार करने पहुंची थी। रोहित रंजन गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहते हैं। 

छत्तीसगढ़ पुलिस के 10-15 सदस्यों ने रोहित के घर पर तांडव मचाया था। वो बगैर आई कार्ड और बिना वर्दी के रोहित के घर प्रातः 5 बजे पहुंचे। उन्होंने रोहित रंजन के घर के सामानों को तहस-नहस कर दिया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने रोहित रंजन की सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड्स से भी बदतमीजी की थी। न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी एवं जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने रोहित रंजन की याचिका पर अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के माध्यम से केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। रोहित रंजन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि एक ही इल्जाम के लिए उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। 

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