अगर चोरी हो गया 'लॉकर' में रखा सोना तो बैंक नहीं देगा एक भी पैसा, जान लें नए नियम

नई दिल्ली: पुराने जमाने से ही सोने को एक सुरक्षित निवेश का माध्यम माना जाता है. आज भी भारत में सोने को लेकर एक भावनात्मक रिश्ता है. किन्तु घर में सोना रखना खतरे से खाली भी नहीं है, क्योंकि इसके चोरी होने, खो जाने का भय लगा रहता है, तो इसके लिए कुछ लोग सोने को लॉकर में भी रखते हैं. कई बैंक्स लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं. यदि आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो पहले इसकी पूरी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है. 

यदि आपने बैंक लॉकर में गोल्ड ज्वेलरी या कुछ बेहद आवश्यक चीजें ये सोचकर रखी हैं कि वो वहां पूरी तरह से सुरक्षित हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंक में चोरी, आग या दूसरी किसी वजह से लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुंचता है तो बैंक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते. लॉकर में रखा गोल्ड यो कोई कीमती चीज कितनी सुरक्षित है, इस पर वर्ष 2017 में रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों पर ध्यान दें. जिसके अनुसार, 'बैंकों की ये कतई जिम्मेदारी नहीं बनती की कोई हादसा होने पर वो लॉकर में रखी कीमती चीजों की भरपाई कस्टमर को करे.'

इसका सीधा मतलब ये हुआ कि यदि किसी बैंक में भी प्रकार की अनहोनी होती है, जैसे- बैंक में डकैती, आग लगना, किसी तरह के प्राकृतिक आपदा, युद्ध के हालात में बैंक अपने ग्राहकों को भरपाई नहीं करेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक के लॉकर एग्रीमेंट में देयता भुगतान के संबंध में कोई नहीं जिक्र है, सारी जिम्मेदारी ग्राहक की होती है कि वो अपने मूल्यवान सामान का इंश्योरेंस करा कर रखें.

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