गिरधारी विश्वकर्मा एनकाउंटर: हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को दी बड़ी राहत, नहीं दर्ज होगी FIR

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बहुचर्चित अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ डॉक्टर का एनकाउंटर करने के मामले में एक IPS सहित अन्य पुलिसवालों को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई है. उच्च न्यायालय ने आरोपी बनाए गए पुलिसवालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश को खारिज कर दिया है.

दरअसल, राजधानी लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड के बाद लगभग एक साल पहले पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश और गैंगस्टर मुख़्तार अंसारी के करीबी गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ डॉक्टर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था. इस मामले में एक शिकायत पर CJM लखनऊ ने एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे. CJM लखनऊ के उस आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी. इस मामले में मंगलवार को उच्च न्यायालय के जज राजीव सिंह ने दोनों पक्षों की सुनवाई की और इसके बाद CJM के FIR दर्ज करने के आदेश को रद्द कर दिया.

बता दें कि गिरधारी एनकाउंटर केस में IPS संजीव सुमन और इंस्पेक्टर चन्द्रशेखर सहित कुछ अन्य पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया था. इनके खिलाफ CJM लखनऊ ने प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे. इस मामले में पुलिस और राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद शाही और अपर शासकीय अधिवक्ता अनुराग वर्मा ने अदालत में दलीलें दी थी.

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