10 फरवरी से सभी एग्जिट पोल पर लगेगा प्रतिबंध, जानिए कब तक रहेगा जारी?

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी 10 फरवरी से 7 मार्च तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर पाबंदी रहेगी। मुख्य निर्वाचन अफसर सौजन्या ने इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिया है। CEO सौजन्या ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए एग्जिट पोल संबंधी अधिसूचना जारी की थी।

वही इसमें निर्देशित किया है कि 10 फरवरी को प्रातः 7 बजे से 7 मार्च की शाम 6:30 बजे तक प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल, इसके नतीजे के प्रकाशन अथवा प्रचार या किसी भी अन्य ढंग से उसका प्रचार-प्रसार करने पर पाबंदी रहेगी। मुख्य निर्वाचन अफसर सौजन्या ने कहा कि ओपिनियन पोल अथवा अन्य किसी मतदाता सर्वेक्षण के नतीजों समेत किसी भी तरह के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर पाबंदी होगी।

वही चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले के 48 घंटे में बगैर किसी इजाजत विज्ञापन प्रसारण पर भी पाबंदी लगा दी है। मुख्य निर्वाचन अफसर सौजन्या के अनुसार, 13 एवं 14 फरवरी को किसी भी राजनैतिक दल, प्रत्याशी अथवा संगठन या शख्स की तरफ से प्रिंट मीडिया में किसी भी प्रकार के विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश स्तरीय या जिला स्तरीय MCMC समिति का प्रमाणन आवश्यक होगा। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि मतदान दिवस तथा इससे एक दिन पहले विज्ञापन प्रसारण के लिए प्रकाशन दिनांक से कम से कम दो दिन पहले अनुमति लेनी होगी।

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