बिहार में 65% आरक्षण पर कानून तो बन गया, लेकिन क्या दे सकेगी नितीश सरकार ? इस कानूनी चुनौती को करना होगा पार

पटना: बिहार में जाति जनगणना के नतीजों के बाद सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 फीसदी करने के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव रखा था। हालांकि राज्यपाल ने इस कानून को मंजूरी दे दी, लेकिन इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

आरक्षण पर कानूनी लड़ाई:- गौरव कुमार और नमन श्रेष्ठ ने बिहार आरक्षण (अनुसूचित जाति (SC), जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए) संशोधन अधिनियम 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। उनकी याचिका में कानून पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया है। दरअसल, बिहार सरकार द्वारा 10 नवंबर को पारित इस कानून में आरक्षण को बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का प्रावधान है। हालाँकि, चुनौती सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले से उत्पन्न हुई है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। बिहार का कानून 15 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव देकर इस सीमा का उल्लंघन करता है।

जाति जनगणना से जुड़े विवाद:- कानूनी लड़ाई जाति सर्वेक्षण के परिणामों से जुड़ी हुई है, जिसने जनसांख्यिकीय बदलाव का संकेत दिया है। इस जातिगत जनगणना की सटीकता पर सवाल उठाए गए हैं, राजनीतिक नेताओं और जनता ने चिंता जताई है। लोगों का कहना है कि, उनके घर कोई सर्वे करने आया ही नहीं, तो सरकार तक आंकड़े कैसे पहुँच गए। सर्वेक्षण के दौरान अपूर्ण घरेलू कवरेज के आरोपों ने संदेह को और बढ़ा दिया है। कई व्यक्तियों का दावा है कि सरकारी अधिकारी जाति सर्वेक्षण के दौरान उनके घरों तक नहीं पहुंचे, जिससे डेटा की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा हो गया है। पटना उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में चुनौतियों के बावजूद जाति जनगणना को नहीं रोका गया। बढ़ा हुआ आरक्षण कानून अब एक और कानूनी परीक्षण का सामना कर रहा है।

कोर्ट के फैसले का इंतजार: कानूनी लड़ाई का नतीजा बिहार में बढ़े आरक्षण कानून का भविष्य तय करेगा. जैसा कि सार्वजनिक और राजनीतिक जांच जारी है, जाति सर्वेक्षण और आरक्षण कानून दोनों पर अदालत के रुख का उत्सुकता से इंतजार किया जा रहा है।

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