हिजाब विवाद: फैसला सुनाने वाले HC के तीनों जज को ‘Y’ कैटगरी की सुरक्षा

नई दिल्ली: हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के तीनों जजों को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जी दरअसल उन तीनों को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हाल ही में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई इस संबंध में घोषणा करते हुए बताया कि, 'हिजाब को स्कूलों में पहन कर न आने के कर्नाटक सरकार के फैसले को बरकरार रखने वाले हाई कोर्ट के तीनों जजों को Y श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी।' इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि, 'सभी तीनों जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। हमने डीजी और आईजी को निर्देश दिया कि जजों को जान से मारने की धमकी देने के मामले में त्वरित जांच करें।'

वहीं आगे बसवराज बोम्मई ने कहा, 'विधानसभा पुलिस स्टेशन में फैसला सुनाने वाले जजों को जान से मारने की धमकी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। इस मामले में डीजी और आईजी को निर्देश दिया गया है कि तुरंत मामले की गहन जांच करें और मामले की तह तक जाएं।' आप सभी को बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर कई राज्यों में फैसले सुनाने वाले जजों के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है। जी हाँ और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। बीते शनिवार को इस मामले में तमिलनाडु के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जी दरअसल तमिलनाडु पुलिस के मुताबिक कोवई रहमतुल्लाह (Kovai Rahmathullah) को तिरुनेलवेली में गिरफ्तार किया गया, जबकि 44 वर्षीय एस जमाल मोहम्मद उस्मानी (S Jamal Mohammed) को तंजावुर में हिरासत में लिया गया।

जी दरअसल एक वायरल वीडियो में तमिलनाडु तौहीद जमात (टीएनटीजे) ऑडिटिंग कमेटी के सदस्य कोवई रहमतुल्लाह कथित तौर पर कह रहा है कि, 'झारखंड में मॉर्निंग वॉक के दौरान गलत फैसला देने वाले जज की हत्या कर दी गई है।' इसी के साथ उसने जज को अप्रत्यक्ष तौर पर धमकी देते हुए कहा कि 'हमारे समाज में कुछ लोग भावनाओं में बहके हुए हैं। अगर कर्नाटक के जजों के साथ कुछ होता है तो बीजेपी हम पर आरोप मढ़ने के लिए तैयार बैठी है।'

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