यमुना एक्सप्रेस वे पर निर्धारित हुई गति सीमा, किया उल्लंघन तो कटेगा चालान

आगरा: यमुना एक्सप्रेस वे पर शनिवार से वाहनों की नई गति सीमा लागू कर दी गई है. इसके तहत हल्के वाहन 75 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार से नहीं चल सकेंगे, जबकि भारी वाहनों की गति सीमा 60 किमी प्रति घंटा निर्धारित कर दी गई है. हालांकि, तैयारी पूरी नहीं हो पाने की वजह से अभी गति सीमा का उल्लंघन करने वालों का चालान नहीं कटेगा. ऐसे चालकों पर सोमवार से कार्रवाई शुरू होगी.

यंहा माइनस 19.7 डिग्री तक गिर गया पारा   शनिवार को यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने कहा कि एक्सप्रेस वे प्रबंधन समिति यहाँ चेतावनी का बोर्ड लगा रही है. अभी एक-दो जगह ही बोर्ड लगे हैं, लेकिन अब हर जगह बोर्ड लगाने के आदेश दिए गए हैं. एक्सप्रेस वे की साथी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी नई गति सीमा की सूचना दे दी गई है, प्रबंधन समिति से सोमवार को प्रशासन ने रिपोर्ट मांगी है.

अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ​कहा- कामगारों के लिए आवंटित किए 1,000 करोड़

आपको बता दें कि एक्सप्रेस वे पर हर वर्ष कोहरे के कारण दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है. इस बार कोहरे के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए यमुना प्राधिकरण ने गति सीमा निर्धारित कर दी है. इससे पहले एक्सप्रेस वे पर हल्के वाहनों की गति सीमा 100 किमी प्रति घंटे और भारी वाहनों की गति सीमा को 80 किमी प्रति घंटे निर्धारित की गई थी.

खबरें और भी:-

 

इन चार बैंकों को चौथी तिमाही में कर्ज देने की अनुमति दे सकता है आरबीआई

मध्यप्रदेश में हो रही कमलनाथ की ताजपोशी, लेकिन जश्न मना रहा यूपी का ये शहर

30 हजार रु सैलरी, यहां जल्द से जल्द कर दें आवेदन

Related News