अब बिना लाइसेंस नहीं रख सकेंगे तलवार-बल्लम

ग्वालियर : यदि आपके पास तलवार, कटार या बल्लम तथा भाला है तो अब इसके लिये भी आपको सरकारी लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। यदि आपके पास लाइसेंस नहीं हो तो हो सकता है कि पुलिस इन धारदार हथियारों को बरामद कर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।

केन्द्र सरकार ने अब तलवार के साथ ही भाला बल्लम और कटार तथा लोहे से बने धारदार हथियारों को रखने के लिये लाइसेंस की अनिवार्यता कर दी है। हालांकि अभी इस आदेश को पालन कराने के लिये राज्य सरकार की ओर से नियम कायदे नहीं बनाये  है लेकिन इस नये नियम के बाद वे लोग जरूर परेशान होने लगे है, जिनके पास इस तरह के धारदार हथियार है।

बताया गया है कि ऐसे लोगों ने लाइसेंस बनवाने के लिये कलेक्टर कार्यालय में चक्कर लगाने शुरू कर दिये है। चुंकि अभी नियमावली नहीं आई है इसलिये कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारी भी लाइसेंस बनवाने आने वाले लोगों को थोड़े दिन बाद आने का कहकर रवाना कर रहे है।

मालूम हो कि अभी तक बंदूक, पिस्टल आदि को साथ रखने के लिये ही लाइसेंस बनवाना जरूरी होता था। लोग तलवार, भाला जैसे धारदार हथियार रखते है तथा इनका उपयोग जुलूस आदि के लिये भी किया जाता है।

अब बिना लाइसेंस के भी चला सकेंगे...

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