क्या मोहम्मद ज़ुबैर को मिलेगी राहत ? कल सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय शुक्रवार को विवादित वेबसाइट AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। ज़ुबैर ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ को चुनौती दी है। उनके वकील ने आज उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के सामने मामले का जिक्र किया है। उन्हें उल्लेख की इजाजत दी गई और अब कल मामले की सुनवाई होगी।

बता दें कि जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 2018 में किए एक ट्वीट के कारण अरेस्ट किया है। उनपर हिन्दू देवी देवताओं के अपमान का इल्जाम है। वहीं जुबैर की गिरफ्तरी में एक नया ट्विस्ट आया है। दरअसल, जिस यूजर ने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए आधिकारिक शिकायत की थी, उसका हैंडल गायब हो चुका है। 19 जून को हनुमान भक्त नामक एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था जिसमें कहा गया था कि जुबैर के ट्वीट ने भगवान का अपमान किया है। ऐसे में उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए।

शख्स की शिकायत के आधार पर, दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने जुबैर को उस वक़्त अरेस्ट किया था, जब ज़ुबैर से 2020 के Pocso मामले में पूछताछ की जा रही थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने ज़ुबैर को गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी थी। जुबैर पर दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। अब ज़ुबैर को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा  है।

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