लॉकडाउन-4 लागू, जानें बच्चे-बुजुर्गों के लिए क्या है गाइडलाइन्स

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन का चौथा चरण यानी लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया गया है जो 31 मई तक जारी रहेगा. इस दौरान दिन में लोगों और अंतर-राज्यीय परिवहन को आवाजाही की इजाजत दे दी गई है. हालांकि, सभी सार्वजनिक समारोह, स्कूल, मॉल और रेस्त्रां बंद रहेंगे, साथ ही उड़ानें और मेट्रो सेवाएं स्थगित रहेंगी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के दौरान क्या करें और क्या न करें इससे सम्बंधित गाइडलााइंस की हैं. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा रविवार को मई के आखिर तक लॉकडाउन बढ़ाने के फ़ौरन बाद ये गाइडलाइंस जारी की गईं.  इन गाइडलाइंस के अनुसार, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, एक से अधिक बीमारी से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे लॉकडाउन 4.0 के दौरान घर के अंदर ही रहेंगे.

केंद्र ने राज्यों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन को स्वयं निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी है. पिछले सप्ताह मुख्य मंत्रियों और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मीटिंग के दौरान राज्यों ने इसकी मांग की थी. गाइडलाइंस में कहा गया है कि- 'बेहद जरुरी गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक लगी रहेगी.'

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