सात साल की बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म, अब अदालत ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शुक्रवार को वर्ष  2014 में सात साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुना दिया है, अदालत ने दुष्कर्म के दोषी अधेड़ को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उलटाडंगा मुख्यमार्ग क्षेत्र का रहने वाला शंभू हालदार ने पड़ोस में रहने वाली बच्ची को लूडो खेलने के बहाने अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।

पीड़िता की मां ने एक जनवरी, 2014 को पुलिस में इस वारदात की जानकारी दी थी, जिस आधार पर शंभू हालदार के खिलाफ उलटाडंगा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) (बलात्कार) के तहत केस दर्ज किया गया था। अलीपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में पेश की गई चार्ज शीट में आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट भी लगाया गया था।

जिसके बाद अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई की, सुनवाई करने के बाद अदालत ने अधेड़ को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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