भीमा कोरेगांव मामले में वरवरा राव को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दी जमानत

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के बहुचर्चित भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में जेल में सजा काट रहे वरवरा राव को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने भीमा कोरेगांव मामले में बंद वरवरा राव को जमानत प्रदान कर दी है। शीर्ष अदालत ने मेडिकल ग्राउंड पर वरवरा राव को जमानत दी है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा है कि राव किसी भी गवाह के संपर्क में नहीं आएंगे। 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत ये भी कहा है कि वरवरा राव संबंधित ट्रायल कोर्ट के क्षेत्र से बिना अदालत की इजाजत के कहीं बाहर नहीं जाएंगे और अपनी रिहाई का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वरवरा राव को जमानत देते हुए कहा कि वे अपनी पसंद से अपना इलाज करा सकेंगे। अदालत ने ये भी निर्देश दिए कि इलाज की जानकारी उन्हें NIA को भी देनी होगी। शीर्ष अदालत ने साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि जमानत पूरी तरह से मेडिकल ग्राउंड पर दी गई है और इसका इस मामले में अन्य आरोपियों को प्रभावित नहीं करेगा।

शीर्ष अदालत से जमानत मिलने के बाद महाराष्ट्र की जेल में कैद वरवरा राव की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि 82 वर्षीय वामपंथी लेखक वरवरा राव बीते काफी समय से बीमार चल रहे हैं। वरवरा राव कोरोना संक्रमित भी हो गए थे। वरवरा राव की तरफ से हेल्थ ग्राउंड पर जमानत के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे, जिसका NIA विरोध कर रही थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने वरवरा राव को जमानत दे दी है। जिसके बाद अब वे जेल से बाहर आ जाएंगे।

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