कई परिवारों को मिलेगा नजूल भूमि पर मालिकाना अधिकार, जानिए कैसे?

देहरादून: उत्तराखंड में नजूल भूमि पर काबिज हजारों घरों को सरकार कानूनी तौर पर मालिकाना अधिकार देने जा रही है। शुक्रवार को इसके लिए ससंदीय कार्यमंत्री बंशीधर भगत ने विधानसभा के पटल पर उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक, 2021 पेश किया। शनिवार को बातचीत के पश्चात् विधेयक पारित हो जाएगा। ऑफिशियल सूत्रों के अनुसार, पूरे राज्य में नजूल भूमि पर हजारों के आँकड़े में लोग काबिज हैं। रुद्रपुर के बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल के अनुसार, अकेले रुद्रपुर में 22,000 परिवार नजूल भूमि पर काबिज हैं, जिन्हें लाभ प्राप्त होगा। संसदीय कार्यमंत्री के अनुसार, शनिवार को विधेयक पारित होने के पश्चात् अधिनियम बनने से नैनीताल के हल्द्वानी, ऊधमसिंह नगर, देहरादून तथा हरिद्वार में नजूल भूमि पर काबिज लोग अपनी जमीन को नियमानुसार फ्री होल्ड करने का मौका प्राप्त होगा। राज्य में लगभग 50 हजार परिवार है, जो इसका फायदा ले सकते हैं।

विधेयक में कुछ प्रमुख प्रावधान:- -BPL कार्ड धारकों ततः पीएम आवास योजना के पात्रों  को नजूल जमीन पर 50 वर्ग मीटर तक की जमीन को फ्रीहोल्ड करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। -छह महीने के अंदर जितने भी आवेदन आएंगे, संबंधित अफसरों को अगले छह महीने में सभी का निपटारा करना होगा। -जिन व्यक्तियों ने पूर्व में आवेदन किया था, उन्हें उसी सर्किल रेट पर नजूल जमीन को फ्रीहोल्ड करने की छूट प्रदान की गई है।

सर्किल रेट की दरों के हिसाब से देना होगा शुल्क (आवासीय श्रेणी में):- -200 वर्गमीटर तक: ऐसे पट्टेधारक, जिन्होंने पट्टे की शर्तों का पालन किया है, उन्हें प्रचलित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत, जिन्होंने पट्टे का नवीनीकरण नहीं कराया को 30 प्रतिशत, जिन्होंने पट्टे की शर्तों का पालन नहीं किया उन्हें 60 प्रतिशत देना होगा। -201-500 वर्गमीटर तक: ऐसे पट्टेधारक जिन्होंने पट्टे की शर्तों का पालन किया तो 35 प्रतिशत, नवीनीकरण न कराने वालों को 50 प्रतिशत, पालन नहीं करने वालों को 80 प्रतिशत भुगतान करना होगा। -501 वर्ग मीटर से ज्यादा: जिन्होंने पट्टे की शर्तों का पालन किया, उन्हें सर्किल रेट का 60 प्रतिशत, नवीनीकरण न कराने वालों को 70 प्रतिशत तथा पट्टे की शर्तों का पालन नहीं करने वालों को 110 प्रतिशत भुगतान करना होगा।

व्यावसायिक नजूल भूमि पर यह दरें होंगी लागू:- -200 वर्ग मीटर तक: पट्टे की शर्तों का उल्लंघन नहीं करने वालों को सर्किल रेट का 40 प्रतिशत, पट्टे का नवीनीकरण न कराने वालों को 50 प्रतिशत, नियम शर्तों का पालन नहीं करने वालों को 80 प्रतिशत देय होगा। -201-500 वर्ग मीटर तक: पट्टे की शर्तों का पालन करने वालों को सर्किल रेट का 50 प्रतिशत, नवीनीकरण न कराने वालों को 70 प्रतिशत तथा पालन ना करने वालों को 100 प्रतिशत देना होगा। -501 वर्ग मीटर से ऊपर: पट्टे की शर्तों का पालन करने वालों को 80 प्रतिशत, नवीनीकरण न करवाने वालों को 90 प्रतिशत और पालन ना करने वालों को 130 प्रतिशत देय होगा।

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