पान-गुटखा खाना अब पड़ सकता है महंगा, हाई कोर्ट ने जारी किया सख्त आदेश

नैनीताल : उत्तराखंड में नैनीताल उच्च न्यायालय ने पान, गुटखा खाने और सड़क पर थूकने वालों पर सख्ती दिखाई है. जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि थूकना और कूड़ा फेंकना प्रतिषेध एक्ट 2016 को राज्य में सख्ती से लागू किया जाए. दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता और वकील अभिजय नेगी ने एक्ट के प्रावधानों को लागू करने को लेकर अदालत जनहित याचिका दायर की थी.

जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सचिव शहरी विकास और स्वास्थ्य सचिव को आदेश जारी कर एक्ट के प्रचार प्रसार करने के निर्देश जारी किए थे. अदालत ने इसकी पूरी रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने 22 मई को सभी जिला अधिकारियों को अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के संबंध मे अवगत कराया और उसके बाद 26 मई को सभी नगर निकायों के अधिकारियों को कानून को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया.

अदालत ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद याचिका को ख़ारिज कर दिया और कहा कि इस अधिनियम को कड़ाई से लागू करके कोरोना वायरस जैसी महामारी से उत्तराखंड में बचाव संभव है. उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता से कहा है कि अगर इस फैसले के बाद भी राज्य सरकार या स्थानीय नगर निकायों द्वारा अधिनियम को लागू नही किया जाता है तो वह फिर से उच्च न्यायालय को इसके बारे मे अवगत करा सकते हैं.

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