मानहानि के मसले पर न्यायालय ने किया सुनवाई पर रोक से इन्कार

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की परेशानियां बढ़ गई हैं। दरअसल निचले न्यायालय में चल रहे आपराधिक मानहानि के मसले पर सुनवाई पर रोक लगाने से उच्च न्यायालय ने इन्कार कर दिया है, अब इस मामले में सुनवाई 28 जुलाई को होगी। हालांकि इस मामले में आप के इन दोनों नेताओं को 6 अप्रैल को न्यायालय में पेश होने से छूट दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा से वादा किया था कि वे 2013 में उसे चुनावी टिकट देंगे जिससे वह विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर पार्टी की ओर से चुनाव में भाग ले सकेगा।

मगर पार्टी ने उसे टिकट नहीं दिया। ऐसे में इस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव आदि के खिलाफ मानहानि का मामला दायर कर दिया। हालांकि तीनों को इस मामले में जमानत दी गई है।

दूसरी ओर सीएम अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने न्यायालय में अपील कर कहा है कि सुरेंद्र शर्मा की याचिका को रद्द कर दिया जाए। अब न्यायालय ने सुरेंद्र कुमार शर्मा को नोटिस जारी कर दिया है। दूसरी ओर न्यायालय ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

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