92 पैसे खर्च करते तो मिल जाते 10 लाख

नई दिल्ली : कानपुर रेल हादसे में मृत लोगों ने यदि 92 पैसे अतिरिक्त रूप से खर्च किये होते तो उनके परिजनों को रेलवे की तरफ से कम से कम दस लाख जरूर मिल जाते। दरअसल यहां बात हो रही है आॅनलाइन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों की, जिन्हें रेलवे के नियमानुसार ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प चुनना था।

बताया गया है कि इंदौर पटना एक्सप्रेस में जिन 694 लोगों ने आॅनलाइन टिकट बुक कराए थे उनमें से मात्र 128 लोगों ने ही यात्रा बीमा का लाभ लेने के लिये 92 पैसे अतिरिक्त रूप से खर्च किये थे। हालांकि बीमा चुनने का विकल्प अनिवार्य नहीं होता है, परंतु यात्री यदि 92 पैसे खर्च करते तो, जो लोग दुर्घटना में मारे गये है या फिर गंभीर घायल होकर अपने हाथ पैर गंवा चुके है उनके परिजनों को रेलवे की तरफ से दस लाख का मुआवजा अवश्य मिलता।

बताया गया है कि आंशिक रूप से विकलांग होने वाले यात्री को 7.5 लाख रूपये और अस्पताल में इलाज के लिये 2 लाख रूपये दिये जाते है।

ड्राइवर की सुन लेते तो नहीं होता रेल हादसा

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