हज आवेदन की अंतिम तिथि आज, हज कमिटी ने सख्त किए नियम

जमशेदपुर: अपने अभिभावक के साथ हज यात्रा पर जाने वाले बच्चे को भी हवाई किराया अदा करना होगा, दो साल से कम उम्र के बच्चों को दस प्रतिशत किराया देना होगा, जबकि दो साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों से पूरा किराया लिया जाएगा. इससे पहले पांच साल तक के बच्चों का किराया नहीं किया जाता था. केंद्रीय हज कमेटी ने हज की नई गाइडलाइन में इसका उल्लेख है. यह निर्णय नागरिक उड्डयन मंत्रालय का है, जिसे केंद्रीय हज कमेटी ने लागू किया है.

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इसके अलावा महिला आजमीन के साथ जाने वाले महरम (सगा भाई, पिता, बेटा, दादा आदि) के नियम में भी बदलाव किया गया है. महिला आजमीन और 70 साल की उम्र से अधिक के वृद्ध आजमीन के साथ अगर घर में कोई महरम के तौर पर पहले हज कर चुके लोग जाना चाहते हैं तो वो रिपीटर कहलाएंगे. रिपीटर को अतिरिक्त 38 हजार रुपये जमा करने होंगे, तभी वो हज पर जा सकेंगे. यही नहीं, रिपीटर तभी महिला के साथ हज पर जा सकेंगे जब घर में कोई ऐसा महरम शख्स नहीं होगा जो पहले हज पर न गया हो. कुल मिलाकर एक शख्स को हज कमेटी एक ही बार हज कराएगी, ये निर्णय हज कमिटी का है.

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कमिटी के नियमानुसार अगर किसी आजमीन ने हज के फॉर्म में अपनी उम्र आदि के बारे में गलत जानकारी दी, तो उसका हज का सफर रद्द कर दिया जाएगा. यही नहीं, अगर वो व्यक्ति जहाज में बैठ गया है तो भी उसे उतार दिया जाएगा और उसका किराया जब्त कर लिया जाएगा. सिर्फ यही नहीं, गलत सूचना देने वाले आजमीन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी. आपको बता दें कि आगामी हज के सफर जाने के लिए फार्म भरने की बुधवार को आखिरी तारीख है.

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