अप्रैल से प्रदूषण प्रमाण-पत्र के बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं

नई दिल्ली: देश में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब सरकार ने सख्त रूख अपना लिया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि 2019 अप्रैल से वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र समय पर बनवाना और रिन्यू करवाना आवश्यक होगा। वहीं बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के आप एक अप्रैल 2019 से अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं करा सकेंगे।

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यहां बता दें कि सरकार ने बीमा कंपनियों की दिक्कत और बढ़ते वाहन प्रदूषण को देखते हुए पीयूसी प्रमाण-पत्र के ब्योरे ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए पीयूसी प्रमाण-पत्र के ब्योरे सड़क मंत्रालय के वाहन और सारथी पोर्टलों पर एकीकृत किए जा रहे हैं। बता दें कि ज्यादातर राज्यों ने अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम और प्रक्रियाओं को दुरुस्त और ऑनलाइन कर सेंट्रल पोर्टल के साथ जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्य बचे हैं। वे भी 31 मार्च तक सेंट्रल सिस्टम से जुड़ जाएंगे।

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गौरतलब है कि देश में प्रदूषण लगातार ही बढ़ रहा है। वहीं अगर आपने पीयूसी सर्टिफिकेट ले रखा है तो आपको आरसी और डीएल की तरह पीयूसी का कागजी दस्तावेज लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई आपसे इन कागजात की मांग करे तो आप उससे मोबाइल के जरिए वाहन और सारथी पोर्टल पर जाकर ब्योरा चेक करने को कह सकते हैं अथवा स्वयं अपने मोबाइल पर उसे दिखा सकते हैं।

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