मराठा आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी जिरह, फडणवीस सरकार ने पारित किया था विधेयक

नई दिल्ली: आज देश की सर्वोच्च न्यायालय में मराठा आरक्षण के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को नियुक्त किया है। रोहतगी के साथ वकीलों की एक पूरी टीम है।

इस टीम में परमजीत पटवालिया, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी, राज्य सरकार द्वारा शीर्ष अदालत में नियुक्त निशांत कटणेश्वरकर, राज्यस्तरीय लेखा समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता सचिन पटवर्धन, मुंबई उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुखदरे, एड. अक्षय शिंदे, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव शिवाजी दौंड, विधि व न्याय विभाग के सचिव (विधि विधान) राजेंद्र भागवत, सह सचिव गुरव शामिल हैं।

आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इसी वर्ष जुलाई में मराठा आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया था था, पुराने कानून में संशोधन के बाद अब महाराष्ट्र राज्य में मराठा समुदाय के लोगों को शिक्षण संस्थानों में 13 और सरकारी नौकरियों में 12 फीसद आरक्षण दिया जाएगा। गत वर्ष पास किए बिल में 16 फीसद आरक्षण का प्रावधान था, इसके बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय में में एक याचिका दाखिल करके राज्य में मराठाओं को 16 प्रतिशत के प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी।

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