OBC आरक्षण का मामला SC पहुंचा, कमलनाथ सरकार लाई थी अध्यादेश

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण अध्यादेश पर रोक का मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है। अध्यादेश पर उच्च न्यायालय के रोक के आदेश के विरुद्ध शीर्ष अदालत में मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव डॉ जया ठाकुर ने याचिका दाखिल की है। याचिका में उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। 

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दरअसल, 8 मार्च को मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने 14 से 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। इस अध्यादेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय ने इस अध्यादेश रोक लगा दी थी। जया ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा है कि OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का मामला पहले से ही शीर्ष अदालत में विचाराधीन है, ऐसे में उच्च न्यायालय इस मामले में दखल नहीं दे सकता और उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ताओं ने अध्यादेश पर रोक लगाने की जो तर्क दिया है वह न्याय संगत नहीं है।

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आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार के ओबीसी को 14 के स्थान पर 27 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। कमलनाथ सरकार 8 मार्च को अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित एक अध्यादेश ले थी। जिसके मुताबिक पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 14 प्रतिशत आरक्षण में इजाफा कर 27 प्रतिशत कर दिया है। पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण में वृद्धि को असंवैधानिक करार देते हुए याचिकाएं दायर की गई थीं।

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