क्या मराठाओं को मिलेगा आरक्षण ? आज सुप्रीम कोर्ट देगा बड़ा फैसला

नई दिल्ली: मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन और नौकरियों में मराठा रिजर्वेशन के मामले में शीर्ष अदालत आज फैसला देने वाली है. न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली संवैधानिक पीठ मराठा आरक्षण के खिलाफ दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी. शीर्ष अदालत की इस संविधान पीठ में जस्टिस अशोक भूषण के अलावा जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट्ट शामिल हैं.

इस मुद्दे पर लंबी सुनवाई के दौरान यह भी बात हुई थी कि क्या 1992 के ऐतिहासिक इंद्रा साहनी फैसले (मंडल फैसले के तौर पर चर्चित) पर भी वृहद पीठ द्वारा पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह मुद्दों पर विचार करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या संवैधानिक संशोधनों, फैसलों और बदले हुए सामाजिक समीकरण के मद्देनजर इंद्रा साहनी मामले में फैसले को एक बड़ी बेंच द्वारा फिर से देखने की जरूरत है या नहीं.

बता दें कि हाई कोर्ट ने जून 2019 में कानून को बरकरार रखते हुए यह माना था कि 16 फीसद आरक्षण उचित नहीं था और कोटा रोजगार में 12 फीसद से अधिक और प्रवेश में 13 फीसद से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए. इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. 

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