आम्रपाली मामले पर सुप्रीम कोर्ट की लताड़, कहा खरीदारों को घर दो, वरना हम आपको बेघर कर देंगे

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट में घर खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है, शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आज आम्रपाली ग्रुप को जमकर लताड़ लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि आप सभी खरीदारों को घर या फ्लैट उपलब्ध करवाएं, नहीं तो आपके सभी फ्लैट्स बेच दिए जाएंगे और उन पैसों से अधूरे प्रोजेक्ट्स का काम पूरा किया जाएगा.

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शीर्ष अदालत ने कंपनी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आपने खरीददारों को घर उपलब्ध नहीं कराए तो हम आपको बेघर कर देंगे. अदालत ने रियल स्टेट कंपनी अपनी सम्पत्तियों का एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है, जिन्हे बेचकर 4000 करोड़ रूपए की वसूली की जा सके ताकि अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूर्ण किया जा सके. अदालत ने कंपनी के डायरेक्टर्स और अधिकारीयों को फटकार लगाते हुए कहा है कि वे अदालत को गुमराह करने की कोशिश न करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी. इस मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को की जाएगी.

ये था मामला

अल्ट्रा होम कॉन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने सीएसआईडीसी से 13 अप्रैल 2010 को शर्तों के साथ औद्योगिक क्षेत्र छावनी में 82993.96 वर्ग मीटर की जमीन खरीदी. वैशाली नगर गौरवपथ रोड पर आम्रपाली वनांचल सिटी के नाम से 310 डुप्लेक्स बंगलों का प्रोजेक्ट लांच किया. इस सोसाइटी को लेकर बिल्डर ने ग्राहकों को बहुत से सपने दिखाए और उनसे कीमत की 90 प्रतिशत रकम ले ली. बिल्डर ने 2 साल में माकन देने का वादा किया था, लेकिन आज तक खरीददारों को माकन नहीं दिए गए हैं,  न ही प्रोजेक्ट पूर्ण हो पाया है. जो घर बने भी हैं उनमे बुनियादी सुविधाओं का आभाव है. 

 

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