दिल्ली के लोगों को इस बार पुराने पटाखों से ही काम चलाना होगा

दिल्ली: दिल्ली के लोगों की दिवाली इस बार थोड़ी फीकी जरुर पड़ सकती है. दिल्ली के लोगों को इस बार पुराने पटाखों से ही काम चलाना होगा. क्योंकि अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर 1 नवंबर तक लगी रोक के खिलाफ व्यापारियों की याचिका को खारिज कर दिया है. लेकिन इसके साथ ही थोड़ी सी राहत कोर्ट की तरफ से यह मिली है कि पटाखे फोड़ने पर रोक नहीं लगाई गई है. जो पटाखे पहले ही बिक चुके हैं उन्हें फोड़ा जा सकेगा. इस मामले की सुनवाई जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने की है.

आपको बता दे कि व्यापारियों की याचिका में सुप्रीम कोर्ट से उसके 9 अक्टूबर के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी. व्यापारियों ने इस मामले को लेकर बुधवार को अदालत से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था. व्यापारियों का कहना था कि वे पटाखे खरीदने में काफी पैसे लगा चुके हैं और अगर प्रतिबंध जारी रहा, तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. 

आपको बता दे कि सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी थी और दिवाली पर पटाखे बेचने के लिए जारी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक नवंबर के बाद शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री हो सकेगी. 

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