मुंबई: आरे कॉलोनी में अब नहीं होगी पेड़ों की कटाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्ली: मुंबई की आरे कालोनी में पेड़ों की कटाई पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत में दशहरे के अवकाश के दिनों में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की स्पेशल बेंच ने इस मुद्दे पर सुनवाई की है. दरअसल मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के विरोध के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने मामले पर संज्ञान लिया है. रविवार को श्रीश अदालत ने लॉ स्टूडेंट्स की तरफ से पेड़ों को काटने के विरोध में लिखे गए पत्र को जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई की बात कही. 

अदालत ने आज सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन भी कर दिया था. उल्लेखनीय है कि  'आरे कालोनी' में  मेट्रो कारशेड के निर्माण के लिए पेड़ काटने की कार्यवाही का जमकर विरोध हो रहा है. आरे जंगल में शुक्रवार रात उस समय हंगामा हो गया जब मुंबई मेट्रो साइट पर पेड़ काटने का काम चालू हुआ तो पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे लोग वहां पहुंच गए.

प्रर्दशनकारी पेड़ काटने के विरोध में नारेबाजी करने लगे. उन्होंने उस सीमा में भी घुसने का प्रयास किया जहां पेड़ काटे जा रहे थे.  पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया. आपको बता देन कि पेड़ काटने की कार्रवाई बॉम्बे उच्च न्यायालय के शुक्रवार को दिए गए आदेश के बाद शुरू की गई थी. 

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