कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, क्या अब लड़ पाएंगे गुजरात चुनाव ?

अहमदाबाद: गुजरात में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हार्दिक पटेल को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. दरअसल, शीर्ष अदालत ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगों और आगजनी में अपीलों पर फैसला आने तक कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि संबंधित उच्च न्यायालय को सजा पर रोक लगानी चाहिए थी. शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद हार्दिक पटेल अब गुजरात का विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगे.

इस फैसले के बाद जब मीडिया ने हार्दिक पटेल से सवाल किया कि 'क्या वह सजा पर स्टे के बाद चुनाव लड़ेंगे.' तो उन्होंने कहा, 'हां क्यों नहीं.'  बता दें कि पाटीदार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में हार्दिक पटेल गुजरात उच्च न्यायालय ने दोषी करार दिया था और भारतीय कानून के अनुसार कोई भी दोषी व्यक्ति तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता, जब तक उसके दोषी साबित होने पर रोक ना लग जाए. इसके बाद हार्दिक ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और 2019 के लोकसभा चुनावों का हवाला देकर जल्द से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया था. अब चुनाव से पहले सर्वोच्च अदालत ने हार्दिक पटेल को बड़ी राहत दी है.

बता दें कि हार्दिक पटेल भले ही चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हों, मगर उनके रास्ते में अभी और रूकावटें हैं. शीर्ष अदालत ने हार्दिक के खिलाफ केवल विसनगर मामले में सटे लगा दिया है, किन्तु गुजरात में अलग-अलग शहरों में बिना इजाजत के सभा करना और माहौल खराब करने के 8 और मामले भी हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज हैं. ऐसे में यदि विधानसभा चुनाव से पहले अदालत एक भी मामले में हार्दिक को सजा सुना देती है, तो इससे उनका चुनाव लड़ने का सपना, सपना ही रह जाएगा.

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