दुष्कर्म मामले पर SC द्वारा जनहित याचिका ख़ारिज

नई दिल्ली: देश में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी, जिसपर सुनवाई चल रही थी, शुक्रवार को इसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने एक वकील से पूछ लिया कि "क्या बलात्कार पीड़िता का आपके साथ कोई रिश्ता है, या आपके किसी रिश्तेदार के साथ कभी बलात्कार हुआ है." 

दरअसल, याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि मंत्री, सांसद व विधायकों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले पुलिस दर्ज नहीं करती है और करती भी है तो इन मामलों की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की जाती है. शर्मा ने कहा था कि उन्नाव केस में भी स्थानीय राज्य की पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करेगी, लिहजा इस मामले को सीबीआई के हवाले कर देना चाहिए.

इस पर कोर्ट ने कहा कि "‘इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही इस मामले में कुछ आदेश दिये हैं, शर्मा जी आप इस मामले में प्रभावित व्यक्ति नहीं है, आपराधिक मामले में जनहित याचिका दायर नहीं हो सकती है". इसके बाद पीठ ने याचिकाकर्ता पर तीखे सवाल दागे. पीठ की तल्ख टिप्पणी के बाद कोर्ट रूम कक्ष में वकीलों के बीच एकदम सन्नाटा पसर गया. इसके बाद भी जब शर्मा ने अपनी याचिका पर जोर दिया तो कोर्ट ने इसे खारिज करते हुये कहा कि इस पर विचार नहीं किया जा सकता. 

उन्नाव-कठुआ पर "आप" के ठहाके वायरल

रेपिस्टों को फांसी दो, जल्लाद मैं बनूँगा- आनंद महिंद्रा

भारत- सिर्फ नार्यस्तु संग दुष्कर्मे, क्योंकि रमन्ते सर्वत्र दुर्जनः

 

Related News