यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने शिक्षक भर्ती मामले में अपना फैसला सुना दिया है.  69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में शीर्ष अदालत ने 37339 पदों को भरने पर रोक लगाई है. इन पदों पर नियुक्ति नहीं होगी और अगले आदेश तक ये सीटें रिक्त रहेंगी. शिक्षामित्रों की ओर से 37339 पदों को रिक्त रखने की मांग की गई थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी. याचिकाकर्ता वकील आर के सिंह ने इस मामले में पैरवी की.

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. शिक्षामित्रों ने 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में 37339 पदों को रिक्त रखने की मांग की थी. शीश अदालत ने पिछली सुनवाई में यूपी सरकार से 40/45 के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं, इसका डाटा मांगा था. किन्तु शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में टोटल 45357 शिक्षामित्रों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 8018 शिक्षामित्र 60-65 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण हुए. 

किन्तु इसका कोई डेटा नहीं है कि कितने शिक्षामित्र 40-45 के कटऑफ पर उत्तीर्ण हुए, इसीलिए 69000 पदों में से 37339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया को होल्ड किया जाए. शिक्षामित्रों ने 6 जून के पहले सुनवाई करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जेन्सी एप्लीकेशन डाली थी.

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