मारन बन्धुओं के मामले में SC ने रोक लगाने से किया इंकार

नई दिल्ली : एयरटेल मैक्सिस डील से जुड़े मामले में 2जी केस की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है. ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में मारन बंधुओं को आरोपमुक्त घोषित कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी.

गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा मारन बंधुओं को आरोपमुक्त किए जाने के फैसले को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. ईडी का तर्क था कि सीबीआई कोर्ट ने प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया इसलिए बॉन्ड लेकर मारन बंधुओं को छोड़ने के फैसले पर रोक लगाईं जाए.ईडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क दिया गया कि मारन बंधुओं को रिहाई के लिए बेल बॉन्ड भरने को भी नहीं कहा गया. इसके अलावा मारन बंधुओं की जब्त की गई संपत्ति को भी वापस देने का आदेश दिया गया जो कि कानून के अनुसार नहीं है.इसलिए मारन बंधुओं की रिहाई के बाद बेल बॉन्ड लेने से रोका जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को नहीं माना.

बता दें कि मारन बंधुओं पर आरोप था कि उन्होंने मोबाइल कंपनी एयरसेल पर दबाव डालकर कंपनी के शेयर मैक्सिस को बेचने के लिए मजबूर किया था. एयरसेल और मैक्सिस के बीच डील उस वक्त हुई थी जब दयानिधि मारन यूपीए सरकार में दूरसंचार मंत्री थे.

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