समाधान योजना 31 मई तक

उज्जैन : मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा समाधान योजना की अवधि में विस्तार किया गया है। योजना अब 31 मई तक लागू रहेगी। योजना का लाभ कम्पनी कार्यक्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले और शहरी क्षेत्रों में अधिसूचित झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में निवासरत निम्न-दाब घरेलू उपभोक्ता उठा सकेंगे। 

योजना का उद्देश्य राज्य शासन की मंशानुसार बिजली कनेक्शन से विच्छेदित आर्थिक स्थिति से कमजोर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को बिजली की रोशनी उपलब्ध करवाना है। बिजली उपभोक्ता अब 31 मई तक आवेदन कर सकेंगे।

योजना से लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं को दो श्रेणी में बाँटा गया है। प्रथम श्रेणी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले और शहरी क्षेत्रों में अधिसूचित झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में निवास करने वाले निम्न-दाब घरेलू उपभोक्ता एवं द्वितीय श्रेणी में अन्य घरेलू उपभोक्ता।

योजना में ऐसे उपभोक्ता भी शामिल हो सकते हैं, जिन पर सामान्य बिजली बिल की राशि बकाया है एवं जिन्होंने विद्युत वितरण कम्पनी के विरुद्ध बकाया राशि के लिये न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है और उनके प्रकरण लम्बित हैं। ऐसे उपभोक्ता न्यायालय से अपने प्रकरण वापस लेकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

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