जनसंवाद के माध्यम से ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ किया
जनसंवाद के माध्यम से ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ किया
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 उज्जैन | म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी उज्जैन में समाधान योजना के अन्तर्गत शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन ने किया और इस अवसर पर उन्होंने जनसंवाद के माध्यम से उपभोक्ताओं के बिल की बकाया राशि में आधा बिल माफ कर सरचार्ज शत-प्रतिशत माफ किया। कार्यक्रम में उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ.मोहन यादव भी उपस्थित थे।

जनसंवाद के पूर्व उन्होंने कहा कि उज्जैन सिंहस्थ के दौरान पूरे प्रदेश में समाधान योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ करने का अभियान चलाया गया था। इस अभियान में सिंहस्थ होने के कारण उज्जैन में यह कार्य नहीं हो पाया, इसलिये शासन ने पुन: यह योजना पूरे प्रदेश में 29 अप्रैल तक लागू की गई है।

ऊर्जा मंत्री  ने उपस्थित उपभोक्ताओं से कहा कि सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं को 31 जनवरी 2017 की स्थिति में सरचार्ज पूर्णत: माफ किया जायेगा और यह योजना 29 अप्रैल 2017 को समाप्त हो जायेगी। राज्य सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र को चौबीस घंटे एवं कृषि को लाभ का धंधा बनाये जाने के लिये कृषि विद्युत उपभोक्ताओं को 10 घंटे प्रतिदिन बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। श्री जैन ने कहा कि पांच हॉर्सपावर सिंचाई कृषि विद्युत उपभोक्ता का पूरे वर्ष का बिल 38300 जमा करना होता है, परन्तु इसमें से कृषि उपभोक्ता को मात्र सात हजार रूपये का भुगतान करना होता है एवं शेष राशि शासन द्वारा सब्सिडी दी जा रही है।

सिंचाई में बिल में मात्र 19 प्रतिशत बिल कृषक द्वारा भुगतान किया जाता है और शेष 81 प्रतिशत राशि शासन द्वारा स‍ब्सिडी के रूप में प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पम्प योजना में सिंचाई हेतु कनेक्शन, जिसमें दो हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाले उपभोक्ता को प्रति हॉसपावर 5500 रूपये एवं दो हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि वाले कृषकों को 11 हजार रूपये प्रति हॉसपावर जमा करना पड़ता है और शेष राशि सब्सिडी के रूप में शासन द्वारा वहन की जा रही है।

अग्रिम मानदेय पंचायतों के खाते में सीधे जमा

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