'सिखों को मार डालो, इन्होने हमारी माँ को मारा है..', कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ गवाहों के बयान, चार्जशीट दाखिल

नई दिल्ली: 1984 के सिख विरोधी दंगों की दुखद घटनाओं में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए गवाह, अपने बयानों के साथ आगे आए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र में चौंकाने वाले विवरण सामने आए हैं, जिसके चलते टाइटलर शनिवार को पहली बार अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद के सामने आरोपी के रूप में पेश हुए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, 1 नवंबर 1984 को टाइटलर को नई दिल्ली के गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार से बाहर निकलते देखा गया था।  चार्जशीट के अनुसार, कांग्रेस नेता ने कथित तौर पर चिल्लाते हुए कहा था कि, "सिखों को मार डालो।।।उन्होंने हमारी मां को मार डाला है।" उनके भाषण के तुरंत बाद, गुरूद्वारे में तीन व्यक्ति मृत पाए गए, जिसमें आग लगा दी गई थी। इसमें कहा गया है कि ये घटनाएँ तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के ठीक एक दिन बाद हुईं।

रिपोर्ट के अनुसार, आरोपपत्र में गवाहों के बयान शामिल हैं, जिनका दावा है कि टाइटलर ने अपने समर्थकों को ललकारा, उनसे सिखों पर हमला करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भड़काया।  हालाँकि कुछ गवाह टाइटलर के सटीक शब्दों को सुनने में असमर्थ थे, उन्होंने उनकी उपस्थिति और भीड़ के हिंसक व्यवहार को देखने की सूचना दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि गवाहों ने दावा किया कि टाइटलर द्वारा दिए गए भाषण के कारण गुरुद्वारा पुल बंगश में विनाशकारी हिंसा हुई।

आगे के साक्ष्य 3 नवंबर, 1984 को टाइटलर की दिल्ली के एक अस्पताल की यात्रा की ओर इशारा करते हैं, जहां उन्होंने कथित तौर पर उनके निर्देशों का ईमानदारी से पालन नहीं करने के लिए व्यक्तियों के एक समूह को फटकार लगाई थी। अपनी जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर, CBI ने दावा किया कि टाइटलर उस भीड़ का हिस्सा थे, जिसने गुरुद्वारा पुल बंगश के पास दंगा किया था। आरोप पत्र में टाइटलर पर भीड़ को सिखों को मारने के लिए उकसाने, भड़काने का आरोप लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारे में दुखद घटना हुई और तीन सिख बंधुओं की जिन्दा जलकर मौत हो गई। सीबीआई का कहना है कि इससे विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी पैदा हुई है।

हालांकि टाइटलर को एक सत्र अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है, फिर भी उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत गंभीर आरोप हैं। अदालत ने उनकी जमानत पर शर्तें लगाई हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे। यह मामला भारत के इतिहास के काले अध्याय की दर्दनाक याद दिलाता है, और गवाहों की गवाही 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए न्याय की तलाश में महत्वपूर्ण सबूत के रूप में खड़ी है।

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