नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रतो राॅय को सोमवार के दिन एक बार फिर राहत दे दी है। इसके चलते राॅय 6 फरवरी तक पैरोल पर बाहर रह सकेंगे। कोर्ट ने उनकी पैरोल अवधि को बढ़ाने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि सहारा पर अपने निवेशकों का कोई 24 हजार करोड़ रूपये बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को भले ही 6 फरवरी तक पैरोल अवधि बढ़ा दी हो लेकिन कोर्ट ने उन्हें 600 करोड़ रूपये सेबी के सहारा खाते में जमा कराने के लिये कहा है। कोर्ट ने कहा है कि जेल से बाहर रहने तक उन्हें सेबी को 600 करोड़ रूपये हर हाल में जमा कराने होंगे। बताया गया है कि सहारा प्रमुख ने अभी तक 11 हजार करोड़ रूपये तो लौटा दिये है लेकिन शेष राशि के लिये अभी भी सुब्रत राॅय के उपर कानूनी दबाव बना हुआ है। कोर्ट ने 600 करोड़ जमा कराने के लिये तय तारीख को भी उन्हें याद दिलाया है। सहारा प्रमुख का अंतरिम पेरोल बढ़ा, 16 सितम्बर तक 300 करोड़ जमा करने होंगे